बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा नेता विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव याचिकाकर्ता विजय बघेल खुद अदालत में उपस्थित हुए और उनकी गवाही दर्ज की गई। वहीं, मामले में अतिरिक्त मुद्दे तय करने को लेकर दाखिल आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश के लिए 13 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है।
कोर्ट में विजय बघेल की गवाही दर्ज
चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान विजय बघेल हाईकोर्ट में मौजूद रहे। मामले में उनकी ओर से साक्ष्य दर्ज कराया गया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को भूपेश बघेल की ओर से दाखिल एक आवेदन को खारिज कर दिया था।
यह आवेदन CPC के ऑर्डर VII नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(1) के तहत दाखिल किया गया था। आवेदन खारिज होने के बाद चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
अतिरिक्त मुद्दे तय करने के आवेदन पर बहस
सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से मामले में Additional Issues तय करने के लिए आवेदन पेश किए जाने की जानकारी अदालत के सामने रखी गई। यह आवेदन CPC के ऑर्डर XIV के नियम 1, 2(2) और 5 के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 87 के तहत दाखिल किया गया है।
बताया गया कि यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश के मद्देनजर पेश किया गया है। विजय बघेल की ओर से अदालत को बताया गया कि इस आवेदन पर उनका जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 अक्टूबर को आदेश
हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुद्दे तय करने से जुड़े आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले को 13 अक्टूबर 2026 को आदेश के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
अब अगली सुनवाई में हाईकोर्ट यह स्पष्ट करेगा कि मामले में अतिरिक्त मुद्दे तय किए जाएंगे या नहीं। इसके बाद चुनाव याचिका की आगे की सुनवाई की दिशा भी तय होगी।
मामले में इन अधिवक्ताओं ने की पैरवी
चुनाव याचिकाकर्ता विजय बघेल की ओर से सीनियर एडवोकेट टी.के. झा, अमन ताम्रकार और रोहन कुम्हारे ने पैरवी की। प्रतिवादी-1 की ओर से मयंक जैन वर्चुअल माध्यम से, हर्षवर्धन परगनिहा और मनुभा शंकर उपस्थित रहे। वहीं प्रतिवादी-3 की ओर से डॉ. सुदीप अग्रवाल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
फिलहाल मामले में विजय बघेल की गवाही दर्ज हो चुकी है और अतिरिक्त मुद्दों से जुड़े आवेदन पर हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।


