रायपुर। रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने वाले करदाताओं से आज, 30 जून तक अपना टैक्स जमा करने की अपील की है। निगम के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के देय संपत्तिकर की पूरी राशि आज तक जमा करने पर करदाताओं को अधिकतम 6.25 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी।
छूट की अंतिम तिथि से एक दिन पहले नगर निगम ने विशेष राजस्व वसूली अभियान चलाया। सोमवार को शहरभर के विभिन्न जोनों में 1,070 संपत्तियों से कुल 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार 119 रुपये का संपत्तिकर वसूला गया। यह अभियान नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर सभी जोनों में चलाया गया।
व्यावसायिक संपत्तियों की होगी जांच
नगर निगम ने सभी जोन अधिकारियों को व्यावसायिक संपत्तियों का सर्वे और जांच कर सही टैक्स निर्धारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निगम का उद्देश्य राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता लाना है।
जोनवार राजस्व वसूली
- जोन-3: 90 संपत्तियों से 10.98 लाख रुपये
- जोन-4: 90 संपत्तियों से 20.85 लाख रुपये
- जोन-5: 119 संपत्तियों से 15.03 लाख रुपये
- जोन-7: 64 संपत्तियों से 11.01 लाख रुपये
- जोन-8: 120 संपत्तियों से 18.96 लाख रुपये
- जोन-9: 196 संपत्तियों से 20.55 लाख रुपये
- जोन-10: 136 संपत्तियों से 12.06 लाख रुपये
इसके अलावा अन्य जोनों में भी राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी रहा।
निगम की अपील
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे आज ही अपना संपत्तिकर जमा कर 6.25 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठाएं। निर्धारित समय सीमा के बाद टैक्स जमा करने पर यह छूट उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही समय पर टैक्स जमा करने से नागरिक अनावश्यक विलंब और संभावित अतिरिक्त शुल्क से भी बच सकेंगे।


