Saturday, July 11, 2026

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खान सर की गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक बरकरार, कोर्ट ने सुनवाई फिर टाली

पटना: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 30 जून तय की है। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी। वहीं, इस मामले में जेल में बंद उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर भी अब 30 जून को ही सुनवाई होगी।

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की, जो पिछली सुनवाई में अधूरी थी। कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिन का समय मांगा और अगली सुनवाई 30 जून के लिए निर्धारित कर दी।

पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई केस डायरी में दावा किया गया है कि कोचिंग सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी सेल्फ डिफेंस में नहीं, बल्कि कथित तौर पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से करवाई गई थी। पुलिस का कहना है कि खान सर ने अपने दोनों गार्ड्स से जानबूझकर फायरिंग करवाई। इसी आधार पर फैजल खान का नाम बाद में एफआईआर में जोड़ा गया था। ऐसे में केस डायरी के नए तथ्यों से उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 2 जून की देर रात पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान जीएस रिसर्च सेंटर के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान पत्थरबाजी और कथित फायरिंग की घटना सामने आई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।

पटना के तत्कालीन एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार, यह विवाद कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और पुराने विवाद का नतीजा था। पुलिस ने बताया था कि खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इस मामले में रौशन आनंद की गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी, जहां अदालत खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुन सकती है।

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