पटना: चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में शिक्षक फैजल खान (खान सर) को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ बल प्रयोग और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने खान सर को दिया गया अंतरिम संरक्षण (Interim Protection) अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है।सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा मामले की केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की गई। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि 2 जून की रात पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर हंगामे की खबर सामने आई थी। उस समय खान सर ने दावा किया था कि उनकी कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई और कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान में बदलाव किया।इस घटना के बाद मामले ने नया मोड़ तब लिया जब रौशन आनंद, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक हैं, को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की। इसके बाद खान सर पर भी कानूनी कार्रवाई की आशंका जताई जाने लगी।
- प्रिंस यादव की मौत से बढ़ा विवाद
मामला उस समय और संवेदनशील हो गया जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में प्रिंस यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी।प्रिंस यादव की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए खान सर ने कहा था कि यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर दिवंगत प्रिंस को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जांच में जो भी सहयोग आवश्यक होगा, वह देने के लिए तैयार हैं।
- अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर को राहत मिली है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक बनी रहेगी। अब सभी की नजरें मामले की अगली सुनवाई पर हैं, जहां जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।खान सर बिहार के लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं और अपने सरल व अनोखे शिक्षण शैली के कारण देशभर में लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं।

