Friday, July 10, 2026

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन: UAPA के तहत पाकिस्तान में छिपे 23 आतंकियों को घोषित किया गया आतंकवादी

नई दिल्ली, 4 जुलाई 2026। आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और सख्त करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 35 के तहत 23 आतंकियों को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया है। इन सभी के नाम केंद्रीय गजट अधिसूचना में शामिल किए गए हैं।

गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई

गृह मंत्रालय के अनुसार, सूची में शामिल अधिकांश आतंकी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं और उनका संबंध जैश-ए-मोहम्मद तथा लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से बताया गया है। सरकार का कहना है कि ये लोग भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने, आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण, फंडिंग और हमलों की योजना बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

इन बड़े आतंकियों के नाम शामिल

घोषित आतंकियों में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, कारी याकूब शेख और राणा इफ्तिखार सहित कई नाम शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, कुछ आरोपी भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने, युवाओं की भर्ती करने, सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ फैलाने और आतंकी नेटवर्क संचालित करने में शामिल रहे हैं।

UAPA के तहत क्या होगा असर?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि UAPA के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का उद्देश्य उसके आतंकी नेटवर्क पर कानूनी शिकंजा कसना, उसकी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। इस कानून के तहत जांच एजेंसियों को आतंकियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने में कानूनी मजबूती मिलती है।

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति

केंद्र सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी “जीरो टॉलरेंस” नीति जारी रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई से आतंकियों के नेटवर्क, उनके सहयोगियों और समर्थकों पर दबाव बढ़ेगा तथा भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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